Interest Deduction On Having PPF Account यदि आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाता है, तो ब्याज में कटौती होगी। अक्तूबर 2024 से नए बदलाव लागू होंगे। नियमों के बारे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
Interest Deduction On Having PPF Account
सरकार ने छोटे बचत कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। राष्ट्रीय बचत खाता, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि इन योजनाओं में शामिल हैं। यदि आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाता है, तो ब्याज में कटौती होगी। 1 अक्टूबर 2024 से नए बदलाव लागू होंगे। नियमों के बारे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई खाता अनियमित पाया जाता है, तो खाता बंद हो सकता है।
विभाग ने बदलाव के लिए छह श्रेणियां बनाई हैं। मुख्य रूप से इसमें अनियमित राष्ट्रीय बचत योजना खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते, नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार और अभिभावकों और दादा-दादी के नाम पर खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते का नियमितीकरण शामिल हैं।
पीपीएफ खाता (PPF)
1. एक से अधिक खाते: ऐसे परिस्थितियों में लागू ब्याज केवल प्राथमिक खाते पर प्राप्त होगा। बशर्ते जमा राशि हर साल लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो। पहले खाते में
दूसरे खाते की शेष राशि मिल जाएगी। यदि वर्ष में प्राथमिक खाते में लागू होने वाले निवेश सबसे अधिक हों। मर्जर के बाद प्राथमिक खाते पर लागू ब्याज दर लागू रहेगी।
अगर आपके दूसरे खाते में कोई अतिरिक्त राशि है, तो उसे शून्य प्रतिशत ब्याज दर से वापस कर दिया जाएगा।
यदि निवेशक विलय के बाद एक खाता (बैंक या डाकघर में से चुना गया) रखना चाहता है, तो इसे प्राथमिक खाता कहा जाएगा। तीसरा खाता खोलने की तिथि से ब्याज शून्य हो जाएगा।
2.नाबालिगों के नाम खाता वयस्क होने तक डाकघर बचत खाते पर सामान्य ब्याज दर मिलेगी। बालिग होने पर पीपीएफ ब्याज दर प्राप्त होगी।
सुकन्या समृद्धि योजना
Interest Deduction On Having PPF Account: यदि बच्चे का कानूनी अभिभावक दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं) द्वारा खाता खोला गया है, तो खाता बच्चे के कानूनी अभिभावक को संभाला जाएगा। एक परिवार में दो अलग-अलग खाते खोले गए हैं, तो एक खाते को अनियमित माना जाएगा। अनियमित खाते का अर्थ है कि आप हर साल कम से कम रकम नहीं जमा करेंगे।
अनियमित राष्ट्रीय बचत खाता
राष्ट्रीय बचत योजना से जुड़े तीन अलग-अलग खातों के खातों के लिए नियमों में बदलाव हुआ है। इसमें अप्रैल 1990 से पहले दो खाते और इसके बाद दो से अधिक खाते शामिल हैं। पहले प्रकार के खातों पर डाकघर बचत खाता ब्याज का २० प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।
जबकि अन्य खातों पर आम ब्याज ही मिलेगा। तीसरे खाते पर ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि मूल राशि वापस मिलेगी।
डाकघरों के लिए निर्देश
सभी डाकघरों को खाताधारकों से आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी प्राप्त करनी होगी। आवेदन जमा करने से पहले नियमितीकरण सिस्टम को अपडेट करना होगा। इन बदलावों के बारे में खाताधारकों को सूचित किया जाएगा।
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